Bihar Krishi Input Anudan 2026
फसल क्षति मुआवजा (आंधी-तूफान, ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश)
Bihar Job Results ! बिहार सरकार द्वारा Bihar Krishi Input Anudan 2026 को लेकर आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू की जा रही है।
📢 फसल क्षति आकलन एवं रिपोर्ट (Bihar Krishi Input Anudan 2026)
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार के कृषि विभाग ने राज्य के कुल 36 जिलों से फसल क्षति की रिपोर्ट मंगवाई थी। इन रिपोर्टों के भौतिक सत्यापन के बाद विभाग ने पाया कि केवल 12 जिलों के 111 प्रखंडों में फसल क्षति 33 प्रतिशत या उससे अधिक हुई है।
नियम: कृषि विभाग के नियमानुसार, जिन क्षेत्रों में फसल का नुकसान 33 प्रतिशत से अधिक है, केवल वहीं के किसान मुआवजे के हकदार होंगे। अन्य जिलों/प्रखंडों जहाँ नुकसान कम है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
(पोर्टल पर टेक्निकल काम जारी है, जल्द ही लिंक सक्रिय होगा)
📊 योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | Bihar Krishi Input Anudan 2026 |
| अधिकतम भूमि सीमा | प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर (4.94 एकड़) |
| पंजीकरण | DBT किसान पंजीकरण अनिवार्य है |
💰 अनुदान राशि का विवरण (Subsidy Rates)
- 🌾 असिंचित क्षेत्र (Rainfed): ₹8,500 प्रति हेक्टेयर (न्यूनतम ₹1,000)।
- 💧 सिंचित क्षेत्र (Irrigated): ₹17,000 प्रति हेक्टेयर (न्यूनतम ₹2,000)।
- 🌳 शाश्वत फसल (गन्ना/फलदार वृक्ष): ₹22,500 प्रति हेक्टेयर (न्यूनतम ₹2,500)।
📍 प्रभावित 12 जिलों की सूची
📜 आवश्यक दस्तावेजों की सम्पूर्ण सूची
- ✅ किसान पंजीकरण संख्या: 13 अंकों का (DBT Agriculture Portal वाला)।
- ✅ जमीन की रसीद/LPC: रैयत किसानों के लिए (करंट रसीद अनिवार्य)।
- ✅ स्व-घोषणा पत्र: गैर-रैयत (बटाईदार) किसानों के लिए।
- ✅ आधार कार्ड: बैंक खाते और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
- ✅ बैंक पासबुक: केवल आधार सीडेड (Aadhaar Seeded) खाते में ही पैसा आएगा।
🌾 बटाईदार (गैर-रैयत) किसानों के लिए जरूरी निर्देश:
यदि आप दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, तो आपको जमीन की रसीद की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, आपको “स्व-घोषणा पत्र” (Self Declaration) डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म पर अपने क्षेत्र के वार्ड सदस्य और कृषि समन्वयक के हस्ताक्षर और मोहर लगवाना अनिवार्य है। इसके बिना आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
🖥️ ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया (Step-by-Step)
- Step 1: कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।
- Step 2: होमपेज पर “ऑनलाइन आवेदन करें” टैब के अंदर “कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025-26” पर क्लिक करें।
- Step 3: अपना 13 अंकों का किसान पंजीकरण नंबर दर्ज करें और “सर्च” करें।
- Step 4: आपकी पंचायत और प्रखंड की जानकारी स्क्रीन पर दिखेगी।
- Step 5: अपनी जमीन का विवरण (खाता, खेसरा, थाना नंबर) और फसल क्षति का रकबा भरें।
- Step 6: जरूरी कागजात अपलोड करें और OTP के जरिए फॉर्म सबमिट करें।
- Step 7: अंत में पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।
🔗 महत्वपूर्ण लिंक्स (Quick Links)
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q: क्या 36 जिलों के सभी किसान आवेदन कर सकते हैं?
Ans: नहीं, 36 जिलों से रिपोर्ट आई थी लेकिन केवल 12 जिलों के चुनिंदा प्रखंडों को ही 33% से अधिक क्षति के लिए पात्र पाया गया है।
Q: मेरा बैंक खाता आधार से लिंक है पर पैसा नहीं आया?
Ans: बैंक खाता आधार से लिंक होने के साथ-साथ NPCI (Aadhaar Seeding) होना भी जरूरी है। अपने बैंक जाकर इसे चेक कराएं।
Q: एक किसान को अधिकतम कितना पैसा मिल सकता है?
Ans: सिंचित भूमि के लिए अधिकतम ₹34,000 (2 हेक्टेयर के लिए) तक मिल सकता है।
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